नरसिंहपुर रेत/ मिट्टी के अवैध परिवहन के 10 प्रकरणों में 3 लाख 10 हजार रूपये का अर्थदंड
नरसिंहपुर न्यूज़ :- रेत/ मिट्टी के अवैध परिवहन के 10 प्रकरणों में 3 लाख 10 हजार रूपये का अर्थदंड
न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा रेत/ मिट्टी खनिज के अवैध परिवहन के 10 प्रकरणों में कुल 3 लाख 10 हजार रूपये का अर्थदंड संबंधित अवैध परिवहनकर्ता पर लगाया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने जारी आदेश में अर्थदंड के अतिरिक्त जप्त खनिज की राशि भी जमा कराये जाने की हिदायत दी है।
उल्लेखनीय है कि रेत/ मिट्टी का अवैध परिवहन पाये जाने पर अनावेदक बालाराम साहू निवासी कठौतिया के वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 49 एए 4989 के विरूद्ध 25 हजार रूपये, बालकृष्ण कौरव निवासी तिंसरा के वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 49 एए 7807 के विरूद्ध 25 हजार रूपये, मयूर यादव निवासी रौंसरा के वाहन ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 04 एलसी 5530 के विरूद्ध 25 हजार रूपये, शैलेन्द्र शर्मा निवासी तेंदूखेड़ा के वाहन डम्फर क्रमांक एमपी 49 जी 8555 के विरूद्ध एक लाख रूपये, मयूर यादव निवासी कलमेटा के वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 49 एए 9011 के विरूद्ध 25 हजार रूपये, हरिशंकर लोधी निवासी बम्होरी के वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 49 एए 7514 के विरूद्ध 25 हजार रूपये, विजय पटैल निवासी नरसिंहपुर के वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 49 एम 2567 के विरूद्ध 25 हजार रूपये, मधु वर्मा निवासी आधारताल के वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 20 एम 8910 के विरूद्ध 25 हजार रूपये एवं कालेखां, इरसाद निवासी सिल्हेटी के वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 49 एए 6385 के विरूद्ध 25 हजार रूपये और भागवेन्द्र कौरव निवासी गाडरवारा के वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 49 एबी 0381 के विरूद्ध 10 हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
अनावेदकों के विरूद्ध मध्यप्रदेश रेत खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार नियम 2019 के प्रावधानों के तहत अर्थदंड लगाया गया है। उक्त प्रकरणों में खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की गई है। इन प्रकरणों को आगामी कार्रवाई के लिए खनिज अधिकारी नरसिंहपुर को भेजा गया है।