खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर 25 हजार रूपये का अर्थदंड
नरसिंहपुर न्यूज़ :- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर 25 हजार रूपये का अर्थदंड
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन एवं पंजीकरण) विनियम 2011 के प्रावधानों के उल्लंघन पर एक प्रकरण में न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री मनोज कुमार ठाकुर ने दो अनावेदकों के विरूद्ध 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
इस सिलसिले में अनावेदक जैन कल्पना रेस्टोरेंट होटल संचालक हिमांशु कुशवाहा आत्मज लाखन सिंह कुशवाहा निवासी लश्कर ग्वालियर के विरूद्ध 20 हजार रूपये और मोतीराम आत्मज रामरतन सेया. आगरा उत्तरप्रदेश के विरूद्ध 5 हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती सोनू तिवारी ने 30 मार्च 2019 को सिविल लाईन नरसिंहपुर में लगाये गये मनोरंजन मेला/ प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। मेले में हिमांशु कुशवाहा एवं मोतीराम द्वारा जैन कल्पना रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था। उनके खाद्य प्रतिष्ठान में अस्वच्छ परिस्थिति में चाट, डोसा, नूडल्स आदि का निर्माण किया जा रहा था। बिना पैकिंग डेट वाली ब्रेड पॉव का उपयोग हो रहा था। यहां बगैर खाद्य पंजीयन के खाद्य पदार्थों का निर्माण, विक्रय व संग्रहण हो रहा था, जो नियमानुसार दण्डनीय और खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया। फलस्वरूप 25 हजार रूपये का अर्थदंड अनावेदक हिमांशु कुशवाहा व मोतीराम के विरूद्ध लगाया गया। साथ ही तीसरे अनावेदक प्रदर्शनी/ मनोरंजन मेला के संचालक राजेन्द्र कुमार आत्मज मनगालाल जैन अल्का बाजार ग्वालियर पर अर्थदंड नहीं लगाया गया, क्योंकि उनकी भूमिका औपचारिक मानी गई।