नरसिंहपुर नर्मदा नदी के तटों पर विस्फोटक पदार्थों से मछली मारने पर पूर्णत: प्रतिबंध

नरसिंहपुर न्यूज़ :- नर्मदा नदी के तटों पर विस्फोटक पदार्थों से मछली मारने पर पूर्णत: प्रतिबंध

जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी

जिला दंडाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में नर्मदा नदी के तटों पर विस्फोटक पदार्थों के गोले से मछली मारने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत जारी किया गया है।
इस सिलसिले में जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि जिला दंडाधिकारी के संज्ञान में यह बात आई कि जिले में नर्मदा नदी में विस्फोटक पदार्थों के गोले नदी में फेंककर मछली मारी जा रही है, जिससे नर्मदा नदी में विस्फोटक पदार्थ जाने से नदी प्रदूषित होती है। नदी के अंदर पानी में मछलियों और अन्य जीव जंतुओं को भारी नुकसान होता है। फल स्वरूप जिला दंडाधिकारी ने इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उपरोक्तानुसार प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की है।

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