कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए धार्मिक कार्यक्रम व त्यौहार के संबंध में दिशा- निर्देश जारी

नरसिंहपुर न्यूज़ :- कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए धार्मिक कार्यक्रम व त्यौहार के संबंध में दिशा- निर्देश जारी
मूर्ति विसर्जन के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों को अनुमति होगी- पूर्व में ही लेना होगी अनुमति
चल समारोह की अनुमति नहीं होगी
रामलीला तथा रावण दहन के संबंध में लेनी होगी पूर्व अनुमति

फेस मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य

गृह मंत्रालय भारत सरकार की अनलॉक- 5 के नवीन दिशा- निर्देशों के तारतम्य में राज्य शासन के गृह विभाग ने धार्मिक कार्यक्रमों/ त्यौहारों के संबंध में दिशा- निर्देश जारी किये हैं। इस संबंध में अपर जिला दंडाधिकारी ने जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
इस सिलसिले में जारी नवीन दिशा- निर्देशों के अनुसार विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा/ ताजिये की ऊंचाई पर पूर्व में लागू प्रतिबंध समाप्त किया गया है। प्रतिमा/ ताजिये के लिए पंडाल का आकार अधिकतम 30 गुणा 45 फीट नियत किया गया है। झांकी निर्माताओं को आवश्यक रूप से सलाह दी गई है कि ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें, जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं/ दर्शकों की भीड़ हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सके। झांकी स्थल पर भीड़ एकत्र नहीं हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी।
मूर्ति विसर्जन के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों को अनुमति होगी- पूर्व में ही लेना होगी अनुमति
मूर्ति विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जायेगा। मूर्ति को विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को अलग से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा चयनित उपयुक्त स्थानों पर ही विसर्जन किया जायेगा।
चल समारोह की अनुमति नहीं होगी
कोविड संक्रमण को देखते हुए धार्मिक/ सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह की अनुमति भी नहीं होगी। गरबा के आयोजन भी नहीं हो सकेंगे। लाऊड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
रामलीला तथा रावण दहन के संबंध में लेनी होगी पूर्व अनुमति
फेस मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य
रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह की प्रतीकात्मक रूप में अनुमति होगी। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा कलेक्टर से पूर्वानुमति लेकर आयोजित किये जा सकेंगे। 15 अक्टूबर 2020 के बाद होने वाले इन आयोजनों में संख्या की सीमा जिला कलेक्टर द्वारा नियत की जा सकेगी।
इस सिलसिले में निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के उद्देश्य से झांकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजनों, रामलीला तथा रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में श्रद्धालु/ दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग व सेनेटाइजर के उपयोग के साथ ही शासन द्वारा समय- समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

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