नरसिंहपुर :- जिले में 13 नये कंटेनमेंट एरिया और घोषित
नरसिंहपुर :- जिले में 13 नए कंटेनमेंट एरिया और घोषित
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने गोटेगांव तहसील के ग्राम झौंतेश्वर, ग्राम कुटरी, ग्राम छिंदौरी, ग्राम कंजई, ग्राम सालीवाड़ा, ग्राम श्रीनगर व ग्राम मुरदई के आंशिक क्षेत्र और गोटेगांव के भगत सिंह वार्ड, हरदौल वार्ड, कामथ वार्ड, नेहरू वार्ड, मुरलीधर वार्ड व रूद्र वार्ड में निवासरत कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के घरों से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। इन 13 स्थानों पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर यहां कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। व्यवहारिक दूरी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा आरआरटी द्वारा किया जायेगा। कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। ये आदेश व्यापक जनहित में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
इस सिलसिले में कलेक्टर ने निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने और जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है। कलेक्टर ने कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिए भी दल गठित किया है। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा और इस ऐरिया के सभी निवासियों को होम कोरंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट एरिया के व्यक्तियों को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, ताकि प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूरी तरह से क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी/ सीईओ जनपद को क्षेत्र का तत्काल एवं नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से सेनेटाइजेशन कराने के निर्देश भी दिये हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि कंटेनमेंट क्षेत्र के सभी घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से दिया जावे और समस्त प्रभावित व्यक्तियों को सार्थक एप का उपयोग करना अनिवार्य होगा।