नरसिंहपुर :- जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत धार्मिक/ सामाजिक आयोजनो के लिये आदेश जारी
नरसिंहपुर न्यूज़ :- जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत धार्मिक/ सामाजिक आयोजनो के लिये दिशा निर्देश जारी
- जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
- धार्मिक/ सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी
- गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे
कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए दुर्गापूजन आदि पर्व मनाने और सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा एवं झांकियां की स्थापना और कार्यक्रमों के आयोजनों के दौरान क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाये रखने और आमजन के स्वास्थ्य के आंशिक संकट को दूर करने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
इस सिलसिले में जारी आदेश के अनुसार विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा/ ताजिये की ऊंचाई पर पूर्व में लागू प्रतिबंध समाप्त किया गया है। प्रतिमा/ ताजिये के लिए पंडाल का आकार अधिकतम 30 गुणा 45 फीट नियत किया गया है। झांकी निर्माताओं को आवश्यक रूप से सलाह दी गई है कि ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें, जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं/ दर्शकों की भीड़ हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सके। झांकी स्थल पर भीड़ एकत्र नहीं हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी।
मूर्ति विसर्जन के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों को अनुमति होगी- पूर्व में ही लेना होगी अनुमति
मूर्ति विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जायेगा। मूर्ति को विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को अलग से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा चयनित उपयुक्त स्थानों पर ही विसर्जन किया जायेगा।
चल समारोह की अनुमति नहीं होगी
कोविड संक्रमण को देखते हुए धार्मिक/ सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह की अनुमति भी नहीं होगी। गरबा के आयोजन भी नहीं हो सकेंगे। लाऊड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
रामलीला तथा रावण दहन के संबंध में लेनी होगी पूर्व अनुमति
फेस मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य
रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह की प्रतीकात्मक रूप में अनुमति होगी। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा कलेक्टर से पूर्वानुमति लेकर आयोजित किये जा सकेंगे। 15 अक्टूबर 2020 के बाद होने वाले इन आयोजनों में संख्या की सीमा जिला कलेक्टर द्वारा नियत की जा सकेगी।
इस सिलसिले में निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के उद्देश्य से झांकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजनों, रामलीला तथा रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में श्रद्धालु/ दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग व सेनेटाइजर के उपयोग के साथ ही शासन द्वारा समय- समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।
दुकानें रात्रि 8 बजे तक खुलने की अनुमति होगी
जिले की सभी दुकानों के लिए रात्रि 8 बजे तक ही खुलने की अनुमति होगी। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खान- पान से संबंधित दुकानें 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती हैं। रात्रि 10.30 बजे से सुबह 6 बजे तक अकारण आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
दुकान संचालकों से अपेक्षा की गई है कि वे स्वयं मास्क जरूर पहनें और ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनेटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक- एक गज की दूरी पर घेरे बनायें। ऐसा नहीं करने वाले संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार जुर्माना और अन्य दांडिक कार्रवाई की जायेगी। दुकानों का निरंतर निरीक्षण कराया जायेगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।