नरसिंहपुर जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

नरसिंहपुर न्यूज़ :- जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

कोरोना वायरस के संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं सामाजिक/ शैक्षणिक/ खेल/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ राजनीतिक/ रामलीला एवं रावण दहन आदि कार्यक्रमों में जनसमूह तथा धार्मिक स्थलों में पूजा/ अर्चना के संबंध में मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अधीन दंडनीय होगा। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है।
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रामलीला एवं रावण दहन आदि कार्यक्रमों के खुले मैदान में जनसमूह के संबंध में जारी नवीन आदेश के अनुसार खुले मैदान में उक्त प्रकार के कार्यक्रमों के लिए मैदान के आकार (साइड) को दृष्टिगत रखते हुए तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जनसूह के कार्यक्रमों के लिए अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदाय की जावेगी। उपरोक्त प्रदार के कार्यक्रम कंटेनमेंट जोन में आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।
इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आयोजकों को जिला प्रशासन को लिखित में उल्लेख करना आवश्यक होगा। उक्त कार्यक्रमों के आवेदन अपने- अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी के यहां प्रस्तुत किये जावेंगे। आवेदनों पर विचारोपरांत कार्यक्रम की लिखित अनुमति अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा प्रदान की जावेगी, जिसमें उक्त संख्या एवं शर्त का पालन कराने की जबावदारी आयोजकों की होगी। उक्त प्रकार के आयोजनों की वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से कर आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटे में अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। प्रदेश में आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर मेलों के आयोजन आदि पर प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर, जहां बंद कक्ष अथवा हॉल में श्रद्धालु एकत्र होते हैं, वहां अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा कुल उपलब्ध स्थान के आधार पर इस प्रकार अधिकतम सीमा नियत की जा सकेगी, जिसमें उपलब्ध स्थान में श्रद्धालुओं के मध्य दो गज दूरी सुनिश्चित करते हुए पूजा/ अर्चना की जा सकेगी, किंतु उक्त संख्या किसी भी स्थिति में एक समय में 200 से अधिक नहीं होगी। साथ ही धार्मिक स्थल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड- 19 रोकथाम के तारतम्य में फेस मास्क की बाध्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन धर्मावलंबितयों द्वारा किया जावे।
बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में लिखित शर्तों के उल्लंघन करने अथवा शर्तों के उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
पूर्व में गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में जिले की समस्त दुकानें रात्रि 8 बजे तक ही खुलने की अनुमति का उल्लेख था, जिसमे समाप्त किया जाता है। अतएव तदानुक्रम में जिले में दुकानें, बाजार, मॉल अपने निर्धारित समय तक खुले रह सकेंगे।
विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा/ ताजिए की ऊचाई का प्रतिबंध समाप्त किया जाता है। प्रतिमा/ ताजिये के लिए पंडाल का आकार अधिकतम 30 गुणा 45 फीट नियत किया जाता है। ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं किया जाये, जिनसे संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं/ दर्शकों की भीड़ की स्थिति बने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसकी व्यवस्था आयोजनों को सुनिश्चित करना होगी।
मूर्ति विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जायेगा। मूर्ति के विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक/ सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
रावण दहन के पूर्व परंपरागत श्रीराम के चल समारोह प्रतिकात्मक रूप से अनुमत्य होगा। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा प्रशासन की पूर्वानुमति प्राप्त कर आयोजित किये जा सकेंगे।
सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजनों, रामलीला तथा रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में श्रद्धालू/ दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाइजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय- समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।
समस्त मॉल/ दुकान संचालकों से अपेक्षा है कि वह स्वयं मास्क पहनें तथा ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनेटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक- एक गज की दूरी पर घेरे बनाये। ऐसा नहीं करने वाले संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दांडिक कार्यवाही की जावेगी।

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