नरसिंहपुर 466.2 घनमीटर मिट्टी के अवैध उत्खनन पर करीब 14 लाख रूपये का लगाया अर्थदंड
466.2 घनमीटर मिट्टी के अवैध उत्खनन पर करीब 14 लाख रूपये का लगाया अर्थदंड
न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर ने गौण खनिज मिट्टी के अवैध उत्खनन के एक प्रकरण में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियत 1996 के संशोधित नियत के प्रावधानों के तहत जप्तशुदा 466.2 घनमीटर मिट्टी की रायल्टी राशि 46 हजार 620 रूपये की 30 गुना राशि 13 लाख 98 हजार 600 रूपये का अर्थदंड लगाने का आदेश दिया है। इस प्रकरण में पोकलेन की सुपुर्दगी को निरस्त करते हुए वापस जप्त करने का आदेश भी दिया गया है। जप्तशुदा डम्फर क्रमांक एमपी 49 एच 0558 एवं पोकलेन के संबंध में उक्त प्रावधानों के अनुसार अधिरोपित अर्थदंड संदाय करने के पश्चात खनिज अधिकारी द्वारा नियमानुसार उन्मुक्त किया जायेगा।
इस सिलसिले में कलेक्टर श्री वेद प्रकाश ने खनिज अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वे उक्त राशि अनावेदक से वसूल करने की विधिवत कार्रवाई करें।
इस सिलसिले में तहसीलदार गाडरवारा के 24 फरवरी 2018 के औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गाडरवारा स्थित मरघट के पीछे निजी भूमि खसरा नम्बर 298/25, 299/20, 298/10 एवं 299/9 के 2.429 हेक्टर रकबे पर एक पोकलेन मशीन अवैध उत्खनन कर रही है और पास में दो डम्फर मिट्टी भर रहे थे। इसके बाद तहसीलदार द्वारा पोकलेन मशीन एवं एक डम्फर क्रमांक एमपी 49 एच 0558 जप्त कर प्रकरण एसडीएम गाडरवारा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में एसडीएम ने खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार 466.2 घनमीटर मिट्टी का अवैध उत्खनन पाये जाने पर 13 लाख 98 हजार 600 रूपये का अर्थदंड लगाया। इस आदेश के संबंध में अनावेदक लकी बिल्डर्स, लकी जैन आत्मज अनिल जैन निवासी सराफा बाजार गाडरवारा ने भौमिकी एवं खनिकर्म संचालक भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की। इस अपील को कलेक्टर नरसिंहपुर को नियमानुकूल आदेश पारित करने के लिए भेजा गया। इस प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर ने विचार उपरांत उक्त आदेश जारी किया। फलस्वरूप न्यायालय कलेक्टर द्वारा अनावेदक के विरूद्ध उक्त अर्थदंड लगाया गया है।