संचालन में अनियमितता मिलने पर पेट्रोल पम्प स्थापना के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त

नरसिंहपुर न्यूज़ :-

  • संचालन में अनियमितता मिलने पर पेट्रोल पम्प स्थापना के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त
  • .राय पेट्रोलियम गोरखपुर की 10 हजार रूपये की प्रतिभूति राशि भी राजसात

पेट्रोल पम्प संचालन में अनियमितता पाये जाने और अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन पर न्यायालय कलेक्टर ने अनावेदक मेसर्स राय पेट्रोलियम डीलर एचपीसीएल गोरखपुर, नरसिंहपुर प्रो.प्रा. जितेन्द्र राय आत्मज स्व. हरिशंकर राय के पेट्रोल पम्प की स्थापना के लिए कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे इस पेट्रोल पम्प के लिए ईधन आपूर्ति रोके जाने हेतु संबंधित कम्पनी/ डिपो को सूचित करें। इस प्रकरण में जप्तशुदा ईधन की राशि चालान से शासन के पक्ष में जमा करने और चालान जमा होने के बाद जप्तशुदा ईधन जप्ती से मुक्त करने का आदेश दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त प्रकरण में कार्रवाई की गई। प्रतिवेदन के अनुसार 3 फरवरी 2020 को मेसर्स राय पेट्रोलियम डीलर एचपीसीएल गोरखपुर, नरसिंहपुर के पेट्रोल पम्प की जांच की गई। जांच के दौरान अनावेदक द्वारा पेट्रोल पम्प संचालन में अनियमितता पाई गई। पेट्रोल पम्प पर स्टाक संधारण सही नहीं पाया गया। पेट्रोल पम्प पर मूलभूत सुविधायें, पेयजल की समुचित व्यवस्था, नि:शुल्क हवा के लिए कम्प्रेशर नहीं पाया गया। प्रकरण की विवेचना के आधार पर अनावेदक द्वारा मप्र मोटर स्प्रिरिट एंड हाईस्पीड डीजल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 और स्वीकृत अनुज्ञप्ति की शर्तों और पेट्रोल पम्प स्थापना के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर कलेक्टर न्यायालय नरसिंहपुर द्वारा उक्त आदेश जारी किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *