नरसिंहपुर 2241.93 घनमीटर रेत के अवैध उत्खनन पर एक करोड़ 34 लाख रूपये से अधिक का लगाया अर्थदंड
नरसिंहपुर न्यूज़ :- 2241.93 घनमीटर रेत के अवैध उत्खनन पर एक करोड़ 34 लाख रूपये से अधिक का लगाया अर्थदंड
न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर ने रेत खनिज के अवैध उत्खनन के एक प्रकरण में मध्यप्रदेश रेत नीति 2018 के तहत जप्तशुदा 2241.93 घनमीटर रेत की रायल्टी राशि 2,24,193 रूपये की 60 गुना राशि एक करोड़ 34 लाख 51 हजार 580 रूपये का अर्थदंड लगाने का आदेश दिया है।
इस सिलसिले में कलेक्टर श्री वेद प्रकाश ने खनिज अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वे उक्त राशि अनावेदक से वसूल करने की विधिवत कार्रवाई करें।
इस सिलसिले में खनिज निरीक्षक नरसिंहपुर ने प्रतिवेदित किया कि संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान 23 जनवरी 2019 को तहसील गाडरवारा के ग्राम महेश्वर में शासकीय खसरा नम्बर 124 कुल रकबा 27.88 हेक्टर के अंशभाग और मौजा मेहरागांव की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 380 के कुल रकबा 78.17 हेक्टर के अंशभाग पर रेत अवैध उत्खनन करते हुए पकड़ा गया। इस कारण से अनावेदक मेसर्स एसआर ट्रेडर्स सैनिक फूड प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी होशंगाबाद मप्र के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर 2241.93 घनमीटर की रायल्टी का 60 गुना अर्थदंड उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगाना प्रस्तावित किया। प्रकरण दर्ज कर अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अनावेदक पक्ष की ओर से रेत उत्खनन के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अनावेदक का यह कृत्य मध्यप्रदेश रेत नीति 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय है। फलस्वरूप न्यायालय कलेक्टर द्वारा अनावेदक मेसर्स एसआर ट्रेडर्स के ब्रजपाल सिंह आत्मज उदयसिंह निवासी सांईखेड़ा एवं मेसर्स सैनिक फूड प्रायवेट कम्पनी के एसके बंसल पिता कैलाश चंद बंसल होशंगाबाद के विरूद्ध उक्त अर्थदंड लगाया गया है।