जिले की दुकानें एवं वाणिज्यिक स्‍थापनाएं सातों दिवस खुली रहेगी

नरसिंहपुर न्यूज़ :- जिले की दुकानें एवं वाणिज्यिक स्‍थापनाएं सातों दिवस खुली रहेगी

मध्‍यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) भोपाल में प्रकाशित 17 नवम्‍बर 2020 की अधिसूचना के अनुसार मध्‍यप्रदेश दुकान एवं स्‍थापना अधिनियम, 1958 की धारा 13 के प्रावधान से सशर्त (प्रत्‍येक कर्मचारी को नियोक्‍ता द्वारा सवैतनिक साप्‍ताहिक अवकाश प्रदान किया जावेगा) साप्‍ताहिक अवकाश संबंधी प्रावधान को समाप्‍त करते हुए दुकान एवं वाणिज्यिक स्‍थापनाओं को सातों दिवस खोलने की अनुमति प्रदाय की गई है। यह जानकारी श्रम पदाधिकारी नरसिंहपुर श्रीमती ज्योति पांडे दुबे ने दी है।

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